कम्पनियों द्वारा हो रही किसानों के साथ लूट का किया भंडाफोड़
कम्पनियों द्वारा हो रही किसानों के साथ लूट का किया भंडाफोड़


किसान नेता सुभाष पाण्डेय ने पॉवर ग्रिड एवं जल निगम मर्यादित से प्रभावित किसानों को दिलाया मुआवजा।
पॉवर ग्रिड ट्रांसमिशन लिमिटेड कंपनी के खिलाफ आंदोलन।
वर्ष 2018 में भारत सरकार के उपक्रम पॉवर ग्रिड ट्रांसमिशन लिमिटेड कंपनी के द्वारा विंध्याचल से जबलपुर विंध्याचल पूलिंग व्ही 765 के बी उच्च दाब की विधुत पारेषण लाइन का निर्माण सतना जिले के रामनगर मैहर तहसील के दो दर्जन से ज्यादा ग्रामों में किया जा रहा था किसानों के खेतों से टॉवर लाइन निकाली जा रही थी। किसानों के द्वारा मुआवजा की मांग किये जाने पर मात्र फसल नुकसानी कंपनी के द्वारा दी जा रही थी, जबकि भारत सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन में किसानों के भूमि सहित कूप मकान ट्यूबवेल पेड़ो का मुआवजा दिये जाने प्रावधान था, जिसे कंपनी एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा ऐसा कोई नियम नही होने का दाबा करते हुये पुलिस बल पर किसानों के खेतों में ज़बरदस्ती टॉवर गाड़े जा रहे थे, जिस पर किसान नेता सुभाष पाण्डेय सहित राष्ट्रीय किसान मज़दूर महासंघ के द्वारा लगातार मुआवजा की मांग को लेकर ज्ञापन आवेदन धरना आंदोलन किया गया साथ ही किसानों ने टॉवर में चढ़कर आंदोलन किया इसकी शिकायत राष्ट्रपति कार्यालय से लेकर मानव अधिकार आयोग नई दिल्ली प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मुख्यसचिव कलेक्टर से की गई प्रशासन के द्वारा आंदोलन के दौरान 100 से ज्यादा लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई साथ ही आंदोलन के दौरान सुभाष पाण्डेय सहित किसान जेल में रहे किसानों के आंदोलन प्रदर्शन को देखते हुये अंततः कलेक्टर को कूप मकान भूमि ट्यूबबेल का मुआवजा किसानों को दिये जाने का आदेश करना पड़ा कंपनी द्वारा 18 करोड़ के लगभग किसानों को मुआवजा बाँटना पड़ा।
जल निगम मर्यादित बोर्ड कंपनी के खिलाफ़ आंदोलन वर्ष 2019 में मध्यप्रदेश सरकार की उपक्रम मध्यप्रदेश जल निगम कंपनी द्वारा सतना जिले में पेयजल आपूर्ति के लिये 1500 करोड़ की परियोजना का कार्य प्रारंभ हुआ। कंपनी को जिले के पांच तहसील रामनगर अमरपाटन उचेहरा रामपुर बघेलान मैहर के 1013 ग्रामों में पाइप लाइन के द्वारा जल उपलब्ध कराने के लिए किसानों के खेतों से पाइप लाइन निकाली जा रही थी। जिस पर किसानों द्वारा मुआवजा की मांग किये जाने पर मुआवजा का कोई प्रावधान नही होने का दावा स्थानीय प्रशासन सहित कंपनी द्वारा किया जा रहा था जबकी किसान नेता सुभाष पाण्डेय द्वारा मुआवजा दिए जाने का प्रावधान मध्यप्रदेश प्रदेश पाइप लाइन डक्ट अधिनियम 2012 में होने को लेकर लगातार ज्ञापन दिये जा रहे थे साथ ही श्री पाण्डेय के द्वारा मानव अधिकार आयोग नई दिल्ली में शिकायत की गई थी जिसे आयोग ने सज्ञान में लेते हुए कलेक्टर सतना को 8 सप्ताह में कार्यावाही कर प्रार्थी को सूचित किए जाने का निर्देश दिया गया जिसे कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक आशीष श्रीवास्तव द्वारा मुआवजा का प्रावधान होने को स्वीकार करते हुए मुआवजा दिए जाने का आश्वासन दिया गया।